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उत्तराखंड: 18 मई तक सख्त कोविड कर्फ्यू, पहाड़ी जिलों में जाने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से चिंतित सरकार ने अब राज्य में सोमवार से 18 मई की सुबह छह बजे तक प्रथम चरण में सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान फल-सब्जी, मांस-मछली व दूध की दुकानें सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी। परचून की दुकानों के मामले में सोमवार को एक बजे तक खुला रखने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद ये दुकानें 14 मई को सुबह सात से 12 बजे तक खुलेंगी। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल में पंजीकरण और 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। अंतरराज्यीय व अंतर जिला परिवहन में सार्वजनिक वाहन 50 फीसद क्षमता के साथ चलेंगे।

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मुख्य बातें

  • राज्य में 11 मई सुबह छह बजे से 18 मई सुबह छह तक कोविड कर्फ्यू लागू।
  • टीकाकरण जारी रहेगा। टीकाकरण पंजीकरण दिखाने पर आने जाने की छूट मिलेगी।
  • शादी सहित अन्य समारोहों को स्थगित करने का सुझाव, जरूरी हुआ तो अधिकतम 20 लोगों को अनुमति।
  • शव यात्रा में भी अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति।
  • शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई को अनुमति।

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इन चीजों पर अगले आदेश तक प्रतिबंध

  • सिनेमा हॉल,शापिँग मॉल,मार्केट कांपलेक्स,बाजार, जिम, खेल परिसर,स्टेडियम,खेल के मैदान, पार्क, थियेटर,ऑडिटर, सभागार ।
  • सभी राजनीतिक,सामाजिक,खेल,मनोरंजन, शैक्षिक,सांस्कृतिक सहित  अन्य समारोहों और जनसभाओं ।
  • शराब की दुकानें रहेंगी बंद।
  • बाहर से आने वालों को अनिवार्य रूप से 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश की अनुमति,स्मार्ट सिटी के वेबपोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा,गाइडलाइन का पालन करना होगा।
  • प्रवासियों को वापस लौटने पर गांवों में बने क्वारंटीन सेंटरों में सात दिन तक रहना होगा। क्वारंटीन केंद्र की सुविधाओं के लिए सरकार ग्राम पंचायतों को पैसा देगी।
  • जिला प्रशासन क्वांरटीन सेंटरों का संचालन होगा।
  • कोविड कर्फ्यू के दौरान नगर निकाय सार्वजनिक स्थानों को सेनेटाइज कराना होगा।

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इन्हें मिली छूट

  • स्वास्थ्य सेवाएं से संबंधित क्षेत्र जैसे अस्पताल,दवा की दुकान आदि
  • चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेंटर
  • फार्मा एवं चिकित्सीय प्रयोगशालाएं और कोविड-19 के प्रयोग से संबंधित संस्थान
  • पशुपालन अस्पताल,डिस्पेंसरी, क्लीनिक आदि
  • निजी क्षेत्र में कोविड-19 से संबंधित जांच,जरूरी सेवाओं अधिकृत संस्थान
  • दवा निर्माता, फार्मा, चिकित्सीय उपकरण, इससे संबंधित पैकेजिंग की इकाइयां
  • स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित संस्थाएं

वित्तीय सेवा क्षेत्र में इनका मिली छूट

  • बैंक शाखाएं, एटीएम, बैंकिंग, एटीएम ऑपरेंशन
  • सहकारी ऋण संस्थाएं- न्यूनतम स्टाफ से काम करना होगा
  • रसोई गैस,पेट्रोल,डीजल,मिट्टी का तेल आदि के परिवहन, भंडारण, बिक्री
  • ऊर्जा
  • डाक सेवाएं, सेनेटाइजेशन आदि
  • दूरसंचार

कारोबार में ये रहेगी छूट

  • सस्ता गल्ला दुकान, राशन की दुकानें, किराना आदि की दुकानें 14 मई को सात बजे से 12 बजे तक खुलेंगी।
  • सब्जी और फल, दूध, मीट आदि का कारोबार सात बजे से लेकर सुबह दस तक प्रत्येक दिन।
  • मंडियों में खुदरा खरीदारी प्रतिबंधित।
  • सब्जी, फल,दूध, मांस आदि की होम डिलवरी की व्यवस्था जिला प्रशासन कराएगी।
  • होटल,रेस्ट्रोंरेंट आदि होम डिलवरी ही करेंगे।
  • पशुचारा, कीटनाशक,खाद,बीज आदि के भंडारण,परिवहन आदि की सुबह सात बजे से दस बजे तक की अनुमति।
  • 7.ऑनलाइन सामान की डिलवरी  ।
  • प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक और सोशल सहित संचार सुविधांए।
  • पेट्रोल,रसोई गैस आदि की खुदरा बिक्री,कोल्ड स्टोरेज,वेयर हाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस आदि।
  • सीमेंट, लोहे की छड़ आदि निर्माण से संबंधित प्रत्येक दिन सात बजे से दस बजे तक।
  • गाड़ियों की मरम्मत करने वाली दुकानें।
  • किसी भी संस्थान के कर्मचारी को आईडी कार्ड दिखाने पर अनुमति।

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परिवहन

  • पचास प्रतिशत सवारियों के साथ जिलों में आवागमन ।
  • रेल, हवाईजहाज, ट्रेन और निजी वाहन से यात्रा करने वालों को पंजीकरण कराना होगा ।
  • देहरादून, ऊधमसिंह नगर,हरिद्वार,पौड़ी और नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी ।
  • सामान का ढुलान,गुड्स कैरियर आदि को अनुमति ।
  • आटो और टैक्सी आपात सेवा के लिए अनुमति, ट्रेन एवं हवाईअड्डे से आवागमन वैध यात्रा कागज दिखाने पर अनुमति ।
  • रोगी एवं तीमारदार, टीकाकरण आदि, मीडिया कर्मियों को आइडीकार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति-निजी वाहनों में पचास  प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग ।
  • कृषि,बागवानी और पशुपालन से संबंधित गतिविधियों को अनुमति ।

उद्योग

  • कोई प्रतिबंध नहीं, मानकों का पालन करना होगा निर्माण ।
  • अनुमति होगी। निर्माण से जुड़े श्रमिकों को कार्यस्थल तक लाने और ले जाने की व्यवस्था ठेकेदार करेगा।
  • रक्षा, एनसीसी, एफसीआई, सीआरपीएफ, स्वास्थ्य,आपदा प्रबंधन आदि को संचालन की अनुमति ।
  • राज्य सरकार के कार्यालय खुले रहेंगे ।
  • निजी क्षेत्र के कार्यालय बंद रहेंगे, वर्क फ्राम होम ।

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