कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक 2.0 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। गृह मंत्रालय की ओर से जारी इन गाइडलाइंस में बताया गया है कि अनलॉक 2.0 में क्या कुछ खुलेगा और किन पर रोक बरकरार रहेगी। अनलॉक-2 की अवधि 31 जुलाई तक होगी। अब इसी कड़ी में देहरादून से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके बाद अब शहर के धार्मिक स्थल, मॉल और होटल को खोलने की इजाजत कल से दे दी गयी है। एक जुलाई से नगर निगम देहरादून और छावनी परिषद क्षेत्र में धार्मिक स्थलों के साथ ही होटल और मॉल भी खुल जाएंगे। हालांकि, धार्मिक स्थलों पर अभी दूर से ही दर्शन करने होंगे और सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था जरूरी होगी।
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सभी लोगों को इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक होगा और मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में मौजूद धार्मिक स्थल, होटल और मॉल फिलहाल बंद ही रखे जायेंगे। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आज मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। कोरोना वायरस के चलते बीते तीन महीनों से देहरादून नगर निगम क्षेत्र के साथ ही गढ़ीकेंट और क्लेमेंटटाउन छावनी परिषद क्षेत्र में सभी धार्मिक स्थल, मॉल और होटल बंद थे। एक जुलाई से प्रशासन इन्हें खोलने जा रहा है। फिलहाल मंदिरों में घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहने की उम्मीद है।
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ये हैं आवश्यक निर्देश—
– मॉल प्रबंधक को सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
– मॉल, मंदिर और होटलों में प्रवेश के लिए मास्क लगाने जरूरी होगा।
– सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन, इसके लिए गोले बनाने होंगे।
– होम डिलीवरी स्टाफ को हेल्थ चेकअप के बाद ही अनुमति।
– दरवाजे के हैंडल, बेंच को बार-बार सैनिटाइज करना होगा।