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उत्तराखंड सरकार ने जारी की UNLOCK-5 की गाइडलाइन्स, देखें क्या हैं जरूरी दिशा-निर्देश

उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अनलॉक-5 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें अब तक प्रतिबंधित ज्यादातर गतिविधियों को खोल दिया गया है। केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी अनलॉक-5 को लेकर मुख्य सचिव कार्यालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक-5 में प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगहों पर कई सारी रियायतें लोगों को दी गई हैं। इसमें शादी समारोह में 100 लोगों की अनुमति को बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। तो वहीं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, सिनेमाघर और स्विमिंग पूल को भी खोल दिया गया है।स्कूलों को लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदारी दी गई है, जिसको लेकर उत्तराखंड में आगामी एक हफ्ते में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वहीं 15 अक्टूबर से सिनेमाघर सहित तमाम अन्य गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी। पढिये पूरी गाइडलाइन

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  • शादी व अन्य सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे।
  • सिनेमा, थियेटर, मल्टीपलेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से खुलेंगे। संचार मंत्रालय की एसओपी का इन्हें पालन करना होगा।
  • मनोरंजन पार्क भी खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की एसओपी का पालन करना होगा।
  • कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन रहेगा। जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा।
  • बंद हॉल में 50 प्रतिशत की क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा। इसमें भी सीमा 200 लोगों को रहेगी।
  • 15 अक्तूबर से सशर्त खुल सकेंगे स्कूल-कॉलेज, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था जारी रहेगी। शिक्षा विभाग सभी स्कूलों, शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन, अभिभावकों आदि से बातचीत कर फैसला करेगा।

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  • छात्र स्कूल जा सकते हैं, लेकिन अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी होगी।
  • सीमित संख्या में छात्र स्कूल जा सकेंगे, शिक्षा विभाग अपनी एसओपी जारी करेगा।
  • कोचिंग इंस्टीटयूट को 15 अक्तूबर से खोलने के अनुमति संबंधित जिलाधिकारियों की ओर से दी जाएगी।
    जिलाधिकारी यह फैसला कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंधन से बातचीत और स्थिति का आकलन करने के बाद लेंगे।
  • उच्च शिक्षा में पीएचडी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर विद्यार्थी प्रयोग के लिए 15 अक्तूबर से कॉलेज जा सकेंगे।
  • राज्य विवि व निजी विवि, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर केवल कॉलेज जाने की अनुमति केवल प्रयोगात्मक कार्यों के लिए होगी।
  • खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खुलेंगे स्वीमिंग पुल। यह खेल मंत्रालय की एसओपी के अधीन होगा।
  • राज्य में अंतर्जनपदीय आवागमन के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। किसी को भी क्वारंटीन नहीं होना होगा। कोविड पाए गए तो क्वारंटीन होना होगा।
  • राज्यों के बीच आवागमन के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। जिला प्रशासन थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करेगा।
  • उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।
  • उत्तराखंड में होटल और होम स्टे में न्यूनतम अवधि के निवास का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। होटल होम स्टे में चेक इन से पहले कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी।
  • परीक्षा आदि के लिए बाहर से आने वाले छात्र, अभिभावक व शिक्षक स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराएंगे। उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराना होगा।

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  • जिला प्रशासन सार्वजनिक परिवहन का संचालन कराएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र, अभिभावक आदि को इसकी सुविधा मिल जाए।
  • 15 अक्तूबर से पार्क में जोगिंग या टहलने के लिए 100 से ज्यादा लोग जा सकेंगे, इसके लिए जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी।
  • मंत्री विधायकों को रहेगी छूट : सरकारी कार्य से आने वाले केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम और हाईकोर्ट के न्यायाधीश, विधिक अधिकारी, एडवोकेट जनरल, सरकारी वकील, राज्य व केंद्र सरकार के अधिकारी आदि को क्वारंटाइन से छूट रहेगी।
  • पांच दिन से अधिक समय के लिए बाहर जाने पर 10 दिन का होम क्वारंटाइन : प्रदेश से पांच दिन तक बाहर जाने वालों को लौटने पर होम क्वारंटाइन से छूट दी जाएगी। पांच दिन से अधिक समय के लिए बाहर जाने वाले को लौटने पर 10 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा।
  • उत्तराखंड के भीतर एक से दूसरे जिले में आने-जाने पर कोई रोकटोक नहीं होगी। इतना जरूर है कि इन सभी को स्मार्टसिटी देहरादून वेबपोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

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