Home उत्तराखंड उत्तराखंड हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, विवाहित बेटियों को मिलेगा इस सुविधा का...

उत्तराखंड हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, विवाहित बेटियों को मिलेगा इस सुविधा का लाभ

उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने विवाहित बेटियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे में शामिल विवाहित बेटियों को सरकारी नौकरी दिए जाने के मामले में विवाहित बेटी को परिवार का सदस्य माना है। कोर्ट ने कहा है कि वह भी मृत आश्रित कोटे में नौकरी पाने की हकदार है। बीते दिन मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन, न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की फुल बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार चमोली निवासी संतोष किमोठी की याचिका पर सुनवाई हुई है।

चमोली जिले की निवासी संतोष किमोठी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके पिता की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। जब पिता सेवाकाल में ही थे तो उस समय ही उसकी शादी कर दी थी और शादी के बाद उसके पिता का निधन हो गया। मायके में पिता के अलावा किसी कमाऊ सदस्य के न होने पर परिवार की देखभाल के लिए उसने मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के लिए आवेदन किया था।

यह मामला जब कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट की एकलपीठ ने विवाहित पुत्रियों को भी परिवार की देखभाल के लिए मृतक आश्रित कोटे के तहत सरकारी नौकरी देने का आदेश पारित किया था, मगर एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ सरकार ने विशेष अपील दायर कर दी, जिसके बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मामला फुल बेंच को रेफर कर दिया था। हाईकोर्ट की बेंच के सामने सवाल था कि विवाहित बेटियों को सरकारी नौकरी में मृतक आश्रित कोटे से नौकरी दी जाए या नहीं। मृतक आश्रित कोटे में शामिल विवाहित पुत्रियों को सरकारी नौकरी दिए जाने के मामले में विवाहित बेटी को परिवार का सदस्य मानते हुए कहा है सरकारी नौकरी का हकदार बताया है।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here