उत्तराखंड में अब डॉक्टर की पर्ची के बिना मेडिकल स्टोर से लोगों को खांसी, जुकाम और बुखार की दवाई नहीं मिलेगी। मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की पर्ची देखने के बाद ही दवा देंगे व मरीज या खरीदार का पूरा ब्योरा भी रजिस्टर में दर्ज करेंगे। सोमवार को प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉ.पंकज पांडे ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें राज्य के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों से कहा गया है कि वे डॉक्टर की सलाह के बिना बुखार, खांसी और जुकाम की दवाएं किसी भी मरीज या व्यक्ति को न दें।
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डॉक्टर की सलाह पर दवा खरीदने वाले का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और घर का पता भी रजिस्टर में दर्ज करने को कहा गया है। राज्य औषधि नियंत्रक को इस नियम को कड़ाई से लागू कराने व मेडिकल स्टोर संचालकों की एसोसिएशन को भी इसमें सहयोग करने को कहा गया है। सभी मेडिकल स्टोरों पर इस संदर्भ में नोटिस चस्पा करने को भी कहा गया है। विदित है कि सरकार ने कोरोना शुरू होने के समय भी इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए थे। लेकिन अब एक बार फिर यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।