Home उत्तराखंड उत्तराखंड: खुशखबरी अब शादी समारोह में खत्म हुई 50 लोगों की बाध्यता…...

उत्तराखंड: खुशखबरी अब शादी समारोह में खत्म हुई 50 लोगों की बाध्यता… ये हैं नए नियम…

उत्तराखंड में कोरोना वायरस कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। नई एसओपी में शादी के आयोजन में छूट प्रदान की है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू द्वारा जारी नई एसओपी में वेडिंग हॉल की क्षमता के अनुसार लोगों को एंट्री मिलेगी। बैंकट हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को एंट्री मिलेगी। इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। इससे पहले विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति है।

एसओपी के अनुसार विवाह समारोह में भाग लेने वाले व्यक्तियों, कैटरिंग स्टाफ, वेडिंग प्वाइंट प्रबंधन व स्टाफ के पास यदि कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाने का प्रमाणपत्र होगा तो उन्हें कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट से छूट होगी। जिन व्यक्तियों के पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र नहीं होगा, उनके लिए 72 घंटे पहले तक की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाणपत्र और कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट से संबंधित जानकारी संबंधित विवाह स्थल अथवा वेडिंग प्वाइंट प्रबंधन द्वारा अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन को दी जाएगी।

अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले उन व्यक्तियों को कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट से छूट है, जिन्होंने आगमन से 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों। जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र नहीं है, उनके लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। अन्य राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here