प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस की गाइडलाइन में कुछ बदलाव किए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में रात्रि कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा 18 अप्रैल से प्रत्योक रविवार और शनिवार को देहरादून में फुल Curfew रहेगा। वहीं अन्य जिलों में रविवार को Curfew रहेगा। देहरादून में Curfew के दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी व गैर सरकारी खुले रह सकते हैं। आगे पढ़ें:
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इसके अलावा धार्मिक राजनीतिक व सामाजिक आयोजनों में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। सार्वजनिक वाहन में केवल 50% यात्रियों को ही बैठाया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट बार 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे समझ जिम 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णता बंद रहेंगे स्विमिंग पूल स्पा अगले आदेश तक बंद रहेंगे।