प्रदेश सरकार ने राज्य में बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब पर्यटक बिना किसी परेशानी के उत्तराखंड घूम सकते है। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट और दो दिन होटल व होम स्टे में ठहरने का प्रतिबंध हटा दिया है। लेकिन ध्यान रखें पर्यटकों को उत्तराखंड आने क लिए स्मार्ट सिटी देहरादून वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
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यह नई व्यवस्था आज 23 सितंबर से लागू हो जाएगी। पर्यटन उद्योग की बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से पर्यटन से जुड़े कारोबारियों में एक नई उम्मीद जगी है। मंगलवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से पर्यटकों के लिए कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट और होटल व होम स्टे में दो दिन ठहरने की बुकिंग का प्रतिबंध हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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जानकारी के लिए आपको बता दे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूर्व में जारी आदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए आईसीएमआर की मान्यता प्राप्त लैब से आरटी-पीसीआर कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट, एंटीजन टेस्ट कराने पर ही प्रदेश में प्रवेश की अनुमति की व्यवस्था थी। वहीं, पर्यटकों को होटल व होम स्टे में ठहरने के लिए कम से कम दो ठहरने की बुकिंग को अनिवार्य किया गया था। लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को अब स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है।
सरकार ने निर्देश दिए है की होटल व होम स्टे, रेस्टोरेंट संचालकों को पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन व अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यदि कोई पर्यटक कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करना होगा। ये आदेश प्रदेश में 23 सितंबर से लागू हो जाएंगे।