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देश के लिए नजीर बनेगा उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार का ये फैंसला, आप भी जानिये

जिस एक बात के लिए लोग अब तक अपनी भड़ास सोशल मीडिया पर निकालते आ रहे थे और हमेशा ही इस बात की एक लंबी चर्चा होती रहती थी वो नियम अब जल्द ही उत्तराखंड में लागू होने वाला है और ये नियम उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण तो है ही साथ ही इससे पूरे भारत में भी एक अच्छा संदेश जाएगा और उत्तराखंड इसके लिए देशभर में एक नजीर बन जाएगा। चलिये अब आपको ज्यादा परेशान ना करते हुए मुद्दे की बात पर आ जाते हैं तो वो ये है कि बहुत जल्द अब उत्तराखंड पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए नये नियम और कानून लागू करने वाला है।

जो नये नियम और कानून बनाये जा रहे हैं उसके अंतर्गत अगर आप उत्तराखंड में पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ा-लिखा होना जरुरी होगा, चाहे आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हों, वार्ड पंचायत का या फिर जिला पंचायत का किसी भी चुनाव लड़ने के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता जरुरी होगी। इसके अलावा जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ने के काबिल नहीं होगा और घर में शौचालय का होना भी अनिवार्य किया जाएगा। इस पूरे काम के लिए उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार पंचायतीराज एक्ट में  नये प्रावधान करने जा रही है।

उत्तराखंड में अगले साल यानी 2019 में पंचायती चुनाव होने वाले हैं और नये प्रावधानों को शामिल करने के लिए सरकार ने अभी से प्रयास करने शुरू कर दिए हैं, विभागीय मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में वार्ड सदस्य से लेकर प्रधान, बीडीसी, जिपं अध्यक्ष पद के लिए शैक्षिक योग्यता तय की जाएगी, पद के अनुसार ही आठवीं, दसवीं, इंटरमीडिएट व स्नातक शैक्षिक योग्यता निर्धारित की जाएगी। जिस व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे होंगे और जिनके घर में शौचालय नहीं होगा, वो प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इतना तय है कि नये प्रावधानों के लागू होने के बाद आगामी पंचायत चुनाव में कई दावेदार अयोग्य हो जाएंगे।

आपको बता दें कि अब तक पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कोई भी शैक्षिक योग्यता की शर्त नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए बस मतदाता सूची में नाम होना ही काफी है क्यूंकि इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता आपके कितने बच्चे हैं, घर में शौचालय है या नहीं। इस शानदार काम से उत्तराखंड सरकार की एक अच्छी मंशा नजर आती है जिससे कि आने वाले समय में एक पड़ा लिखा और सही उम्मीदवार ही पंचायत चुनाव लड़ सकेगा।


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