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महिला आरक्षण बिल: 33 % आरक्षण लागू होने से उत्तराखंड में 23 महिलाएं बनेंगी विधायक

नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही में केंद्र सरकार की ओर से पहले बिल के रूप में पिछले तीन दशक से पेंडिंग महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है। महिला आरक्षण से जुड़े इस बिल को ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ नाम दिया गया है। एक तरफ सरकार का दावा है कि ये बिल दोनों सदनों में जल्दी से जल्दी पास होगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल पर कहा, “यह बिल महिला सशक्तिकरण के संबंध में है। इसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 239AA में संशोधन करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। अनुच्छेद 330A लोक सभा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है।”

इस बिल के लागू होने से प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। पार्टी ने कहा, 23 महिलाएं विधानसभा पहुंचेंगी। इससे महिलाएं राजनीतिक तौर पर सशक्त होंगी। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने केंद्रीय कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल मंजूरी और इसे बुधवार को लोकसभा में पेश करने को ऐतिहासिक कदम करार दिया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से नारी शक्ति का सम्मान किया है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलने के फैसले के बाद पूरी तस्वीर बदलने वाली है।

33 फीसदी आरक्षण मिलने से देश के सर्वोच्च सदन में महिलाओं के लिए 181 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भी 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। देश की आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक फैसले से पूरे देश की महिलाओं में आत्म सम्मान और आत्म विश्वास का भाव पैदा होगा। उत्तराखंड की धरती सशक्त मातृशक्ति की पहचान रही है। ऐतिहासिक चिपको आंदोलन की इस धरती में महिलाओं ने हमेशा से आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। बिल के पास होने के बाद से लोकसभा और विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने से मातृशक्ति को और बल मिला है।


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