उत्तराखण्ड सरकार ने रविवार और शनिवार को की जाने वाली तालाबंदी को लेकर आज नए आदेश जारी किए हैं जिसके तहत शनिवार और रविवार को देहरादून हरिद्वार उधमसिंह नगर नैनीताल मैं कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा इसमें आवश्यक सेवाएं शामिल नहीं होगी। आगे पढिये पूरी गाइड लाइन:
यह भी पढ़ें: रुद्रप्रयाग: बंद कमरे में मिली पति और पत्नी की लांश, पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका
उत्तराखंड में यात्रा करने से पहले बाहरी राज्यों के लोगों को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। अगर किसी ने कोरोना जांच 72 घंटे पहले कराई है और वो नेगेटिव है तो बिना क्वारंटाइन रूल के एंट्री मिलेगी। अपनी मेडिकल रिपोर्ट को स्मार्ट देहरादून पोर्टल पर अपलोड करना होगा जो कि सीमा पर चैक होगी। केवल 1500 लोगों को राज्य में एंट्री मिलेगी। अगर मेडिकल चैकअप में वह कोविड संक्रमित पाए जाते हैं तो जिला प्रशासन व्यवस्था करेगा।
लॉकडाउन में इन्हें रहेगी छूट
कारखानों में शिफ्ट के हिसाब से काम चलेगा, एग्रीकल्चर और कन्ट्रक्शन का कार्य भी चलेगा। शराब की दुकान और होटल खुलेंगे। इन सेवाओं से जुड़े व्यक्ति को स्टेट हाईवे और नेशनल हाइवे में चलने की अनुमति होगी। बसों, फ्लाइट और ट्रेन से जाने वालों को घर पहुंचने तक की छूट होगी, वह स्टेशन से अपने मंजिल तक जा सकते हैं।