हाइकोर्ट के आदेशानुसार अब उत्तराखंड मे बिना अनुमति के धार्मिक स्थलों मे लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों को दिन मे नहीं बजाया जायेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
कोर्ट ने रात 10 से 12 बजे के बीच धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन के दौरान विशेष परिस्थिति में ही लाउडस्पीकर बजाये जाने की अनुमति दी है। इस पर भी कोर्ट ने अधिकतम सीमा वर्ष में 15 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिये और लाउडस्पीकर का ध्वनि स्तर 10 डेसीबल से अधिक न हो।
मंगलवार को न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने कई मामलों की सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को सख्त आदेश दिए। उन्होंने कहा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने से पहले संबंधित पक्ष को शपथ पत्र देना होगा कि ध्वनि का स्तर निश्चित मानक से अधिक नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदेश में आवासीय और शांत क्षेत्र में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध है जिसका अनुपालन एसएसपी सख्ती से कराएं।
वहीं दूसरी तरफ़, कोर्ट ने राज्य में प्रेशर हार्न के प्रयोग पर भी प्रतिबंध किया है। कहा कि दोपहिया वाहनों में आवश्यक रूप से साइलेंसर का उपयोग हो।