उत्तराखंड से दूसरे राज्यों में आने जाने के लिए अब आफको परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने दूसरे राज्यों के लिए लिए बस सेवा 30 सितंबर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने कोरोना काल के दौरान जा रहे डेढ़ गुना किराये लेने के पूर्व में जारी आदेश को भी समाप्त कर दिया है। इसके लिए सरकार ने एसओपी भी जारी कर दी है।
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- राज्यों के परिवहन निगम समन्वय के साथ बसों का संचालन करेंगे।
- पहले चरण में राज्यों के बीच प्रति दिन बसों के 100-100 फेरों के संचालन की अनुमति दी गई है।
- यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण की पूर्व में निर्धारित दरों के हिसाब से ही किराया वसूला जाएगा।
- एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक जिले से दूसरे जिले में बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, थ्री व्हीलर ऑटो, विक्रम, ई रिक्शा निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी बिठाएंगे।
- बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर रोक होगी।
- अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा
- एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने से पहले चालक, परिचालक व यात्री देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http//smartcitydehradun.uk.gov.in/pravasi-registration पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे।
- यदि किसी कारणवश कोई यात्री बिना पंजीकरण कराए राज्य में प्रवेश करता है तो पहुंचने के स्थान पर उसका अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाएगा। इसकी व्यवस्था संबंधित जिलों के जिलाधिकारी करेंगे।
- हर यात्रा शुरू करने से पहले और समाप्ति पर वाहन के प्रवेश द्वार, हैंडिल, रेलिंग, स्टेयरिंग, गियर लीवर, सीट आदि को सही प्रकार से सैनिटाइज किया जाएगा।
- अंतरराज्यीय व अंतरजनपदीय यात्रा के दौरान सभी के लिए मास्क या फेस कवर पहनना जरूरी होगा।
सामाजिक दूरी का पालन करना होगा और आरोग्य एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। - बस डिपो व यात्रा के प्रारंभिक स्थल पर थर्मल स्कैनिंग होगी। संबंधित जिलाधिकारी इसकी व्यवस्था कराएंगे।
- यात्रा के दौरान पान, तंबाकू, गुटखा शराब पर प्रतिबंध होगा। वाहनों में थूकना दंडनीय अपराध होगा।
- बसें जगह-जगह नहीं रुकेगी, निर्धारित स्टापेज ही रुकेगी।
- अगर किसी यात्री में कोविड के लक्षण मिलते हैं तो वाहन चालक इसकी सूचना निकटतम थाने व स्वास्थ्य केंद्र को देंगे।