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लॉकडाउन 3.0 में कुछ शर्तों के साथ खुलेंगी शराब और पान-मसाले की दुकानें

देश में लॉकडाउन 2.0 आगामी 3 मई को समाप्त हो रहा था। और अब जिसके बाद केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 3.0 की घोषणा कर दी है। यह लॉकडाउन 14 दिन के लिये बढ़ाया गया है यानी आगामी 17 मई तक यह प्रभावी रहेगा। हालांकि मोदी सरकार ने इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट दी है। इस छूट के मद्देनजर ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई तरह की रियायतें दी गई है।

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ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। इन जोन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है। इसके साथ ही ग्रीन जोन में 50 फीसदी सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी गई है। ग्रीन जोन में बस डिपो में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे। लॉकडाउन 3.0 में सभी जोन में शराब की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है। हालांकि सिर्फ हॉट स्पॉट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी।

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फिलहाल शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी. यहां शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी। वहीं शराब, पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक जगहों पर इनका सेवन करने पर रोक रहेगी।


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