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उत्तराखंड पंचायत चुनाव: दो से अधिक बच्चों वालों के चुनाव लड़ने पर सुप्रीमकोर्ट ने लिए ये निर्णय

नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका पर आज सुनवाई हो गयी है। जिसके बाद उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार को बड़ा झटका सुप्रीमकोर्ट से लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

उत्तराखंड सरकार ने इसके बाद इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। और जिसपर सुप्रीमकोर्ट  में आज सुनवाई हुई है। उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज एक्ट में इसी वर्ष यह संशोधन किया कि दो से अधिक बच्चों वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथ ही शैक्षिक योग्यता का भी निर्धारण कर दिया। सरकार के इस फैसले को कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में चुनौती। बीती 19 सितंबर को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था।

इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साफ किया कि इस संशोधन को लागू करने की कट ऑफ डेट 25 जुलाई 2019 होगी। मतलब इस तारीख के बाद दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे। 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके तीन बच्चे हैं, वह चुनाव लड़ सकते हैं। इस मामले में आज सुप्रीमकोर्ट  में सुनवाई होनी थी। इसे देखते हुए सरकार से लेकर दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी।


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