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बड़ी खबर: क्रिसमस और न्यू ईयर पर आतिशबाजी के लिए आदेश जारी, पढ़िए पूरी खबर

क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड शासन के पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग द्वारा वायु प्रदूषण और कोविड-19 के दृष्टिगत क्रिसमस और थर्टी फर्स्ट की रात को पटाखे जलाने के लिए केवल 35 मिनट का समय दिया गया है।

आदेश के मुताबिक जश्न मनाने वाले लोग 11:55 से 12:30 तक जश्न बना सकते हैं। शासन के इस निर्देश के बाद जिलाधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव ने देहरादून जिले में इस आदेश को लागू कर दिया है, कि कोरोनावायरस कोविड-19 के मद्देनजर पटाखे बेचने जलाने के संबंध में संबंधित निर्देशों का अनुपालन कराया जाए।


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