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उत्तराखंड: अब प्रदेश में केवल बड़े उद्योगों, होटलों, अस्पतालों को ही मिलेगी 12 एकड़ से ज्यादा भूमि

प्रदेश में अब 12.50 एकड़ से अधिक भूमि खरीद की अनुमति केवल बड़े उद्योगों के अतिरिक्त चार-पांच सितारा होटल-रिसोर्ट, मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल, व्यावसायिक व रोजगारपरक शिक्षण संस्थाओं को होगी। उत्तराखंड में भूमि खरीद की यह अनुमति हिमाचल की भांति न्यूनतम भूमि आवश्यकता आकलित कर जारी किए जाने वाले इसेंसियलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर मिलेगी।

जमीन खरीदने की अनुमति जिलाधिकारी से नहीं मिलेगी। यह अधिकार शासन के पास होगा। भूमि खरीद का दुरुपयोग और अनाप-शनाप बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। वर्तमान भू-कानून के अध्ययन व परीक्षण को पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट सोमवार को मुख्यमत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी। समिति ने भूमि खरीद के उद्देश्य के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला, मंडल व शासन स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने की संस्तुति की है। टास्क फोर्स के माध्यम से भूमि को सरकार में निहित किया जाएगा।

नदी-नालों, वन क्षेत्रों समेत सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या अवैध कब्जा करने वालों या धार्मिक स्थल बनाने वालों को कठोर दंड देने और इसके विरुद्ध प्रदेशव्यापी अभियान चलाने की संस्तुति समिति ने की है। अतिक्रमण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों पर कार्रवाई को कहा गया है।


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