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Uttarakhand: राज्य में लागू रहेगी नजूल नीति, जानिए धामी कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

राज्य सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 16 में से 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी। आगे जानिए बैठक में क्या निर्णय हुए…

प्रदेश में नजूल नीति 2021 अधिनियम बनने तक लागू रहेगी। दिसंबर में नजूल नीति की समय सीमा खत्म हो गई थी, प्रदेश मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को इसे फिर से लागू करने की मंजूरी दे दी।

छावनी परिषद से बाहर होंगे नागरिक क्षेत्र

विधानसभा सत्र आहूत करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिया।

हाईकोर्ट गौलापार होगा शिफ्ट, आसपास के क्षेत्रों में भूमि खरीद-फरोख्त पर रोक

5000 व्यापारियों को राहत, वैट का बकाया जमा करने के लिए दिए तीन महीने

कैबिनेट ने हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर की स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) निरस्त कर दी है। अब यह कार्य उत्तराखंड निवेश व अवस्थापना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) करेगा।

गन्ना मूल्य बढ़ाने का फैसला एसीएस पर छोड़ा

अन्य महत्वपूर्ण फैसले
-राजकीय महाविद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 25 खाली पदों पर संविदा से होगी भर्ती
-स्मार्ट सिटी के लिए एमडीडीए के तहत बनाई ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लि. समाप्त
-उत्तराखंड आयुष विभाग में मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर नहीं अपर निदेशक ही बनेंगे निदेशक, नियमावली संशोधन
-खटीमा सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ता चैंबर बनाने के लिए भूमि 90 नहीं 30 वर्ष की लीज पर मिलेगी
-पेराई सत्र 2023-24 के लिए डोईवाला, किच्छा, नादेही व बाजपुर चीनी मिल के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 409.47 करोड़ की प्रत्याभूति मंजूर
-श्री केदारनाथ धाम में ओम मूर्ति को रखे जाने वाले स्थान के निर्माण का कार्य गुजरात वडोदरा की इनफाइन आर्ट वेंचर कंपनी को मिला
-बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के विभिन्न सेवा संवर्गों के सीधी भर्ती के पदों पर संविलियन किए जाने को नियमावली मंजूर की गई
-सिंचाई विभाग में राज्य बांध सुरक्षा संगठन हर वर्ष के आखिर तीन माह के भीतर अपनी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
-यूपीसीएल की वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी जाएगी।


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