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उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत को तीन महीने कारावास की सजा, जानिये पूरा मामला

उत्तराखंड में साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में वन मंत्री डा. हरक सिंह रावत को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में रुद्रप्रयाग जिला कोर्ट ने तीन महीने की जेल और एक हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। बीते दिन जिला न्यायालय में मामले में निर्णय सुनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद अहमद वाहिद ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के तहत वन मंत्री को दोषी पाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कैबिनेट मंत्री डा. हरक सिंह रावत को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन, अधिकारियों से अभद्रता और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का दोषी करार दिया। अदालत ने मंत्री को तीन महीने की सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य आरोपित को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक मौजूदा सरकार में वन मंत्री हरक सिंह रावत वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनावों में रुद्रप्रयाग सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी थी। आरोप है कि तब रुद्रप्रयाग के सिद्धसौड़ में चुनावी रैली के दौरान उनकी भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ कहा सुनी हो गई थी। इस पर रिटर्निंग अधिकारी ने उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। अब सीजेएम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कैबिनेट मंत्री को दोषी करार देते हुए तीन महीने का कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला आने के वक्त कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अदालत में मौजूद थे। मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि वह इस मामले में सत्र न्यायालय में अपील करेंगे।

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