नैनीताल हाइकोर्ट ने बढ़ती सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए नए सख्त नियम और कानून बनाये हैं और प्रदेश सरकार को निर्देश दिये है कि इनका उचित पालन हो।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि वाहन स्वामी नाबालिगों को ड्राइविंग लाइसेन्स स्वीकृत ना करवाएं। वही दूसरी तरफ कोई चालक वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ा जाए तो उसे 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।
जानकारी के अनुसार, नैनीताल के अविदित नौटियाल ने कोर्ट ने जनहित याचिका दायर की थी जिस पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस पर फैसला देते हुए कहा है कि सरकार को आदेश दिए हैं कि किसी भी माल वाहक वाहनों मे से सरिया, स्टील के खंभे, पाइप आदि वाहन से बाहर नहीं लटकने चाहिये। कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि नाबालिगों को ड्राइविंग लाइसेन्स न दिया जाये।
जनहित याचिका में दी गयी तहरीर के अनुसार मोटरयान अधिनियम की धारा-128 व धारा-129 का कठोरता से अनुपालन नहीं हो रहा है जिसके चलते लगातार सड़क दुर्घटना मे वृद्धि हो रही है।
कोर्ट ने प्रदेश सरकार को मोटर वाहन अधिनियम की धारा-129 का कठोरता से अनुपालन करने को कहा है। दुपहिया वाहन चालक को बिना आइएसआइ मार्क के हेलमेट के वाहन चलाने की अनुमति ना देने व इसके लिए एसएसपी, सीओ व कोतवाल को मुख्य तौर जवाबदेह बना दिया है।