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अगर फ्लाइट से उत्तराखंड आने की सोच रहे हैं, तो जान लीजिये क्या हैं आवश्यक नियम और कानून

देशभर में आज 25 मई से घरेलू हवाई उड़ानों को शुरू करने की इजाजत दे दी गयी है। उत्तराखंड में भी इसके लिए कुछ दिनों से तैयारियां जोरों पर थी और प्रशासन इसके लिए नियम कायदे बनाने में जुटा हुआ था। अब देहरादून जिला प्रशासन ने जॉलीग्रांट आने वाले लोगों के लिए ख़ास नियम और कानून तय कर लिए हैं। सबसे पहला तो यह कि प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए इंतजाम कर लिए हैं और आने वाले सभी यात्रियों को 10 दिन के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन में रहना होगा। फ्लाइट से आने वाले सभी लोगों को पेड क्वारंटाइन की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए दून के अलग-अलग क्षेत्रों में 20 होटलों का अब तक अधिग्रहण कर लिया गया है। इनमें हर स्तर का होटल शामिल है जिनमें क्वारंटाइन की सुविधा 700 से 8000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से तय की गई है।

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होटल में क्वारंटीन होने पर अपना खर्चा खुद देना होगा। यात्रियों के पास विकल्प होगा कि वे अपनी सुविधा के अनुसार स्वयं खर्च पर होटल का चयन करेंगे या फिर उन्हें राज्य सरकार के अनुसार संस्थागत क्वारंटीन होना पड़ेगा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि होटल की एक सूची एयरपोर्ट में स्थापित हेल्प डेस्क पर उपलब्ध रहेगी। यात्री अपनी पसंद से क्वारंटीन सेंटर का चयन कर सकेंगे। इसकी दरें राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई हैं। फ्लाइट से आने वाले लोगों की जांच के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर एक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही रैंडम सैंपलिंग भी की जाएगी।

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अंतरराज्यीय उड़ानों से आवागमन करने के लिए उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट (http://dsclservices.in/uttarakhand-migrant-registration.php) पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। उन्हें कोविड 19 के तहत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को कड़ाई से पालन करना होगा। घरेलू उड़ानों से यात्रियों की आवागमन को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए नोडल अफसरों की तैनाती की गई है। यात्रियों की मदद के लिए एयरपोर्ट पर एक हेल्प डेस्क बनाई जाएगी।

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