Home उत्तराखंड तो अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी कसेगा सीबीआई...

तो अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी कसेगा सीबीआई का शिकंजा…

कांग्रेस की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदम्बरम के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी अब सीबीआई शिकंजा कसने कि तैयारी में है।

जानकारी के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन जिसमे पूर्व मुख्यमंत्री पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा था, के सम्बन्ध में सीबीआई ने जल्द सुनवाई के लिए नैनीताल हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सीबीआई ने बताया है स्टिंग मामले कि प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है, और आगे कि जांच के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है, जिसके सम्बन्ध में कोर्ट ने 20 सितम्बर को अगली सुनवाई नियत कि है।

वर्ष 2017 में कांग्रेस के नौ विधायक कि बागी रुख अपनाने के बाद भाजपा में शामिल हो गये थे| तब पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार को बचने  के  लिए विश्वासमत हासिल करने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का कथित स्टिंग सार्वजनिक हुआ तो इसी आधार पर तत्कालीन राज्यपाल केके पॉल द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के साथ ही स्टिंग मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गयी थी। इस मामले में सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किया गया था। मामला तूल पकड़ा तो तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने स्टिंग को फर्जी करार देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने एक और हरीश रावत की गिरफ्तारी पर रोक तो लगा दी थी पर साथ ही जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए थे।

उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रावत सरकार बहाल हुई तो कैबिनेट ने स्टिंग मामले की जांच सीबीआई से हटाकर एसआइटी से कराने का फैसला किया। कैबिनेट के आदेश को तब बागी कांग्रेसी व वर्तमान वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी। जिसमें कहा था कि राज्यपाल जब एक बार किसी मामले की सीबीआइ जांच की संस्तुति कर देते हैं तो उसे फिर बदला नहीं जा सकता। हरक ने पूर्व सीएम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग भी की थी। हाल ही में सीबीआई की ओर से हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई 20 सितंबर नियत कर दी है।


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