दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि आज से 30 अप्रैल तक दिल्ली में रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मंगलवार रात से नाइट कर्फ्यू लगाने का एलान किया गया है। नाइट कर्फ्यू में रात 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों के लिए घर से निकलना मना होगा।
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दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की अहम बातें
- नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा बाकी का घूमना-फिरना और सड़कों पर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
- सरकार ने इसको लेकर पूरी लिस्ट जारी कर दी है। जिनको नाइट कर्फ्यू से छूट मिली है, उनको कई श्रेणियों में बांटा गया है।
- अधिकारियों को आईकार्ड दिखाना होगा, वहीं ऐसी श्रेणी भी बनाई गई है, जिनमें लोगों को ई पास लेने होंगे।
- इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन (गुड्स) पर रोक नहीं होगी। इसके लिए अलग से मंजूरी या ई पास की जरूरत नहीं होगी।
- नाइट कर्फ्यू तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा।
- मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को लेकर हुए यह कदम उठाया गया है क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामलों में काफी उछाल आया है।