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उत्तराखंड में भी आज से ट्रैफिक के नये नियम लागू, जानिये क्या क्या बदल गया है

देवभूमि उत्तराखंड में भी आज यानी 1 सितम्बर से नये ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं। आपको बता दें सड़क पर सुरक्षित यात्रा को लेकर केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत कई संसोधन किये थे। और अब इन नये नियमों के तहत संशोधित की गई चालान की नई दरों को प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग द्वारा आज से लागू कर दिया गया है। आज से ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना वाहन चालकों को खासा भारी पड़ने वाला है।

मोदी सरकार की अधिसूचना में परिवहन विभाग ने भी 37 प्रकार के चालान की दरों में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। सचिव शैलेश बगौली के मुताबिक, केंद्र सरकार की चालान की दरें रविवार से लागू हो जाएंगी। नियमों में पहली बार एंबुलेंस व अन्य आपातकालीन वाहनों को साइड न देने के मामले में भी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यदि कोई वाहन चालक इस नियम को तोड़ने का दोषी पाया गया तो उसे 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।

नये नियमों के तहत नाबालिग द्वारा वाहन चलाए जाने पर खासी सख्ती रखी गई है। अगर कोई नाबालिग यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। जो वाहन नाबालिग इस्तेमाल कर रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन एक वर्ष तक के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। साथ ही संबंधित नाबालिग का 25 वर्ष की आयु तक लर्निंग लाइसेंस भी नहीं बनेगा।

बिना टिकट के यात्रा करने पर 500 रुपये का जुर्माना रखा गया है। इस बार कंडक्टर के आचरण को भी जुर्माने के दायरे में रखा गया है। कंडक्टर को अपने कर्तव्य का पालन न करने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए निर्धारित मानकों के विपरीत हार्न और सायलेंसर का प्रयोग करने पर भी 1000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई वाहन चालक बिना लाइसेंस के या निर्धारित आयु से कम का कोई किशोर वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसका पांच हजार रुपये तक का चालान कटेगा।

अगर कोई व्यक्ति तेज गति से वाहन चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसपर अब 2000 कर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर बाइक पर बिना हैलमेट पाए जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना और 3 माह के लिए लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी पर भी 1000 रुपये का जुर्माना और लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। गाड़ियों की ओवरलोडिंग पर 20000 का जुर्माना रखा गया है।

सीट बेल्ट न पहनने पर पर भी अब 1000 रूपये का चालान काटा जाएगा। बिना आरसी के वाहन चलाने पर 5000 का जुर्माना देना होगा, शराब पीकर वाहन चलाने पर 10000 का जुर्माना और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर भी 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा।


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