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उत्तराखंड आने वालों के लिए आज से नए आदेश जारी, जानिए अब क्या-क्या बदल गया

उत्तराखंड में हर दिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार की देर रात उत्तराखंड सरकार ने बाहर से आने वाले व्यक्तियों व पर्यटकों के लिए नए आदेश जारी किए थे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश 21 सितंबर से लागू होंगे। इन आदेशों के तहत उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को अब होटल या होम स्टे में कम से कम दो रात की बुकिंग करानी जरूरी होगी। इसके साथ-साथ प्रदेश सरकार ने क्वारंटीन के नियमों में भी कुछ रियायत दी है। कार्य विशेष के लिए सात दिन की अवधि के लिए आने वालों को सोमवार से संस्थागत क्वारंटाइन से छूट मिलेगी। अभी तक यह अवधि चार दिन की थी। इसके साथ ही वह शर्त भी हटा दी गई है, जिसमें कोरोना के लिहाज से हाईलोड 31 शहरों से आने वालों के लिए सात दिन के संस्थागत या पेड क्वारंटाइन में रहने की बाध्यता थी। अब वे भी होम क्वारंटाइन रह सकेंगे।

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राज्य में आने से 96 घंटे पहले तक कोरोना की आरटी-पीसीआर, एंटीजन, ट्रूनेट और सीबीनेट जांच में किसी एक की भी रिपोर्ट नेगेटिव होने पर उसे मान्य कर दिया गया है। अब यदि कोई अधिकारी किसी कार्य से बाहर जाता है और पांच दिन के भीतर लौट आता है तो उसे क्वारंटाइन से छूट रहेगी। अलबता, पांच दिन बाद या इससे ज्यादा अवधि में वापसी करने पर उसे कोविड टेस्ट कराने के साथ ही 10 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। बाहर से आने वालों के लिए स्मार्ट सिटी वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही बार्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर कोविड की एसओपी के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के पास कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो वह राज्य में पहुंचकर जांच करा सकता है।

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जरूरी दिशा-निर्देश

राज्य में आने वाले हर व्यक्ति को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा

आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउन करनी होगी।

 

क्वारंटीन के नए नियम

सात दिन से कम समय के लिए व्यवसाय, परीक्षा, उद्योग, व्यक्ति कारण (जैसे बीमारी) अन्य कार्य के लिए आने वाले लोग क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी।

सात दिन से अधिक के लिए आते हैं तो उन्हें 10 दिन सेल्फ क्वारंटीन होना होगा।

सेना और अर्द्धसैनिक बलों आदि के लिए 10 दिन का संस्थागत क्वारंटीन है।

यदि किसी में कोरोना संक्रमण के लक्षण विकसित होते हैं तो वह स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं से संपर्क करेंगे।

केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, न्यायाधीश आदि को क्वारंटीन नहीं होना होगा।

राज्य सरकार के अधिकारी पांच दिन से अधिक की वापसी पर कोविड टेस्ट करवाएंगे।

पांच दिन से कम समय के लिए राज्य से बाहर जाने वाले व्यक्ति वापस आने पर क्वारंटीन नहीं होंगे।

पांच दिन से अधिक प्रवास होता है तो वे 10 दिन के लिए होम क्वारंटीन होंगे।

बाहर से आने वाले किसी भी जिसके पास चार दिन का कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट है, उसे क्वारंटीन नहीं होना होगा।

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पर्यटकों के लिए व्यवस्था

बाहर से जो भी पर्यटक आएगा, उसे स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा ।

होटल या होम स्टे में दो रात की बुकिंग अनिवार्य है।

पर्यटक को अपने साथ चार दिन तक का आरटीपीसीआर ट्रू नेट सीबीएनएएटी, एंटीजन टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी और इसे पंजीकरण के समय वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।

अगर उनके पास कोविड टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो बॉर्डर चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि में उन्हें पेड एंटीजन टेस्ट कराना होगा।

होटल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्यटकों का चेक इन से पहले कोविड टेस्ट हो जाए।

 

प्रदेश में एक जिले दूसरे जिले में जाने के लिए

स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।

विदेश से आने वाले व्यक्ति :

-केंद्र सरकार की गाइड लाइन का पालन करना होगा।


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