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उत्तराखण्ड: शादी आयोजन, नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर राज्य ने जारी की गाइडलाइन, पढिये

उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कुछ फैसले राज्यों पर छोड़े गये थे और परिस्थितयों के हिसाब से कदम उठाने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार की नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में सिनेमा हॉल को 50% दर्शकों के साथ खोलने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्विमिंग पूल में सिर्फ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इसके अलावा कमर्शियल सभागारओं को बिजनेस मीटिंग के लिए खोलने के निर्देश दिए गए हैं। नई एसओपी में सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन कार्यक्रम, शैक्षिक आयोजनों और सांस्कृतिक आयोजनों में हॉल क्षमता के 50% तथा अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति को ही अनुमति दी जाएगी। आगे पढ़ें

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इससे साफ हो गया है कि अब उत्तराखंड में विवाह समारोह में 200 के बजाय 100 लोगों की अनुमति कर दी गई है। इन आयोजनों के लिए परमिशन पूर्व की भांति प्रशासन से ली जाएगी। जिला प्रशासन कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबंध जैसे रात्रि कर्फ्यू लगा सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में स्थानीय लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा। केवल कंटेनमेंट जोन बनाये जा सकते हैं। अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को स्मार्ट सिटी पोर्टल http://smartcitydchradun.uk.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा और जिला प्रशासन बॉर्डर चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर थर्मल जांच की व्यवस्था करेगा। उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। उन्हें कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन थर्मल स्कैनिंग और अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वहीं नए दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जिला प्रशासन भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार जिले में अलग से पाबंदियां लागू कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि जिला प्रशासन को सामाजिक दूरी का पालन कराना होगा और लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा।

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