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उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैंसला: 2 बच्चों से अधिक वाले भी लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में जो फैसला सुनाया है उसके अनुसार अब दो से अधिक बच्चों वाले भी चुनाव लड़ सकते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि 25 जुलाई 2019 के बाद दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे, जबकि 25 जुलाई 2019 से पहले जिसके तीन बच्चे हैं, वह चुनाव लड़ सकते हैं।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था और जिसके बाद आज इसकी सुनवाई हुई है। उत्तराखंड सरकार के दो बच्चों से अधिक वाले प्रत्याशियों को चुनाव में प्रतिबंधित करने के पंचायत एक्ट के प्रावधान को कोटाबाग के मनोहर लाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जोत सिंह बिष्ट समेत अन्य ने  याचिका दायर कर चुनौती थी। उनके अनुसार सरकार इस संशोधन को बैकडेट से लागू कर रही है, जबकि प्रावधान लागू करने के लिए तीन सौ दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जो नहीं दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने पंचायत प्रतिनिधियों के पद के लिए हाईस्कूल पास होने की शैक्षिक योग्यता को भी चुनौती दी है।

उत्तराखंड सरकार द्वारा पंचायती राज एक्ट में संशोधन विधेयक पारित कर दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशियों के लिए पंचायत चुनाव लड़ने के दरवाजे बन्द कर दिए गये थे जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुचा, हाईकोर्ट में इस मामले में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने सुनवाई के बाद 22 अगस्त को निर्णय सुरक्षित रख दिया था


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