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उत्तराखण्ड: मकान मालिक द्वारा नही लिया जाएगा किराया, प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी मिलेगी पूरी तन्खाह

एक तरफ  जहां प्रदेश में  कोरोना  वायरस ने  अपनी दहशत  बना रखी है  वहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार  छोटे वर्ग से लेकर  और उच्च अधिकारियों तक  हर एक के बारे में  सोच विचार कर  रही है  वही अशोक कुमार, महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार लॉकडाउन के चलते आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए.
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जानिए क्या है वे महत्वपूर्ण निर्देश
  • कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा से बाहर नहीं जाएगा* जो व्यक्ति जहां पर है, उसकी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था वहीं पर की जाएगी।
  • लॉक डाउन की अवधि में श्रमिकों के वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी.
  • जो लोग दुकानों /होटलों/ प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं, उनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी.
  • किराए पर रहने वाले श्रमिकों/ मजदूरों/ छात्रों से मकान मालिक द्वारा एक माह का किराया नहीं लिया जाएगा ना ही उन्हे आवास/ कमरा खाली करने हेतु बाध्य किया जाएगा।
  • जिस ठेकेदार के अधीन जितने श्रमिक कार्यरत हैं, उनकी खाने व रहने की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करवाना संबंधित ठेकेदार का उत्तरदायित्व होगा।
  • जो व्यक्ति अन्य राज्यों शहरों एवं अन्य जनपदों से वर्तमान में जनपद अंतर्गत प्रवेश कर चुके हैं उन्हें 14 दिन के होम क्वारांटाइन में रखा जाएगा!

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उन्होंने बताया कि उक्त निर्देशो का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध *आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं व भारतीय दंड संहिता की धारा 188* के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

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