Home उत्तराखंड उत्तराखण्ड: नई गाइड लाइन जारी, जानिये क्वारन्टीन के नए नियम

उत्तराखण्ड: नई गाइड लाइन जारी, जानिये क्वारन्टीन के नए नियम

अनलॉक-2 में अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड आने वालों के लिए के लिए उत्तराखंड सरकार के पुलिस महकमें ने नई गाइडलाईन जारी की हैं। अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड आने वाले, विदेश से गांव आने वालों और राज्य के अंदर ही आने जाने वालों के लिए यह जरूरी गाइड लाइन जारी की गई हैं। सीमित समय के लिए आने वालों के लिए कुछ छूट भी दी गई हैं।

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निम्न गाईडलाइन जारी किये गये हैः-

  • अन्य राज्यों से उत्तराखण्ड आने वाले व्यक्तियों के लिए, उनको Smart City वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
  • आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करे व अपडेट करें।
  • High Load COVID-19 Infected 31 शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों से आ रहे है तो उनको 14 दिन होम क्वारन्टीन होना होगा।
  • High Load COVID-19 Infected 31 शहरों से आ रहे है। उनको 7 दिन संस्थागत व 7 दिन होम क्वारन्टीन होना होगा।
  • कोई भी व्यक्ति जो COVID-19 Infected शहर से होते हुए हवाई यात्रा कर रहा है तो उसे 14 दिन होम क्वारन्टीन होना होगा।

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  • यदि कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड से High Load Covid-19 शहर की यात्रा करके 03 दिन में वापस उत्तराखण्ड आता है, उसे क्वॉरंटाइन होने की आवश्यकता नही है
  • यदि कोई व्यक्ति किसी अति आवश्यक कार्य से कम अवधि (07 दिन) के लिए उत्तराखण्ड आ रहा है, जैसे परिवार में मृत्यु, गम्भीर बीमारी एवं बुजुर्ग माता-पिता से मिलने कारणों से तो उन्हे होम क्वॉरंटाइन होने अनिवार्य नहीं है, किन्तु घर से बाहर केवल उसी पते पर जा सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन कराते समय पोर्टल पर जानकारी दी गयी हो। जिला प्रशासन ऐसे व्यक्तियों के आवाजाही का सत्यापन करेंगे व निर्देशों का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
  • राज्य में निवासरत व्यक्तियों के लिए वेब-पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, पास की आवश्यकता नही है। ओर न ही क्वॉरंटाइन होने की आवश्यकता है।
  • विदेश से यात्रा कर रहे व्यक्तियों के लिए वेब-पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तथा 07 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वॉरंटाइन व 07 दिन होम क्वॉरंटाइन होना अनिवार्य है।
  •  विदेश से यात्रा कर रहे व्यक्तियों को Paid क्वॉरंटाइन सुविधाओं के लिए ए0आर0सी0 हेल्प डेस्क पर सुचित करना होगा। साथ ही हेल्प डेस्क उनके लिए उनके खुद के खर्चे पर जाने हेतु वाहन की व्यवस्था भी करायेगी।
  •  यदि कोई व्यक्ति Non Paid Institutional Quarantine में जाना चाहता है, तो उसे बोर्डर चेक पोस्ट पर टीम को सुचित करना होगा। उल्लंघन होने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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