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उत्तराखंड: साप्ताहिक बंदी का सख्ती से पालन के निर्देश, जानिए- क्या रहेगा खुला और क्या बंद

कोरोना संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लग गया है। जिले में अब साप्ताहिक बंदी पर जिला प्रशासन की ओर से मिली छूट के अतिरिक्त दूसरी दुकानें खोलने पर पुलिस को कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। उप जिलाधिकारी सदर गोपाल राम बिनवाल ने सभी पुलिस क्षेत्राधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जो बंदी के दिन दुकान खोलने के लिए अधिकृत ही नहीं हैं। कोरोना संक्रमण में दोबारा वृद्धि के मद्देनजर प्रशासन ने पुलिस को कड़े कदम उठाने को कहा है।

प्रशासन को शिकायतें मिली हैं कि जिले में अधिकांश जगह साप्ताहिक बंदी के दिन जिला प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। अति आवश्यक सेवाओं के तहत जिन प्रतिष्ठानों को जिला प्रशासन ने बंदी के दिन खोलने की छूट दी है, उसके इतर भी दुकानें खोली जा रहीं। जिससे फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है।

जिलाधिकारी डा. आशीष श्रीवास्तव की ओर से साप्ताहिक बंदी पर शॉपिंग मॉल व कांप्लेक्स समेत सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों (अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) को बंद रखने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने जिले में साप्ताहिक बंदी के दौरान मिली छूट का नाजायज फायदा न उठाने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जनमानस व व्यापारी छूट का नाजायज फायदा उठाएंगे व कोरोना गाइड-लाइन का अनुपालन नहीं करेंगे, तो प्रशासन छूट वापस भी ले सकता है।


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