प्रदेश में कोविड संक्रमण के नियंत्रण हेतु जारी कोविड कर्फ्यू में संशोधन के साथ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडीमेड (एकल रूप में), दर्जी की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स, चश्मे की दुकानें, साईकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स व बर्तन की दुकानें, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स,इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स,कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर/वेब डिज़ाईनिंग, हार्डवेयर पेंट्स, कारपेंटर्स, फर्नीचर एवं टिम्बर मर्चेंट्स की दुकानें दिनांक 8 जून, 2021 एवं 11 जून, 2021 को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 1 बजे तक खुली रहेंगी।
सभी माल वाहक को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटेलर दुकानों के गोदामों में सामान की लोड करने/उतारने की दैनिक रूप से अनुमति होगी।