ये पूरा मामला सितंबर 2018 में देहरादून के सहसपुर क्षेत्र के एक बोर्डिंग स्कूल में छात्रा के साथ दुष्कर्म का है। यह घटना 14 अगस्त 2018 की बताई गई थी। आरोप था छात्रा के चार सहपाठी और सीनियर छात्र ने उससे दुष्कर्म किया और फिर स्कूल प्रबंधन ने उसका गर्भपात भी कराया था। मामले को उसके घरवालों से भी छिपा कर रखा गया। घटना का खुलासा होते ही पुलिस ने तीन नाबालिग आरोपियों को पकड़कर एक बालिग छात्र को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आपराधिक साजिश और गर्भपात कराने के मामले में डायरेक्टर समेत प्रबंधन के पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
अब देहरादून के चर्चित बोर्डिंग स्कूल गैंगरेप प्रकरण में आज पोक्सो कोर्ट ने आरोपी छात्र सरबजीत 376(डी) सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार कर दिया है। वहीं, स्कूल की निदेशक लता गुप्ता, प्रिसिंपल जितेंद्र शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दीपक, उसकी पत्नी तनु भी अलग-अलग धाराओं में दोषी करार हुए हैं। इन सभी पर साक्ष्य छिपाने, षड्यंत्र रचने और छात्रा का गर्भपात कराने का आरोप था। आरोपी आया मंजू को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी तीनों नाबालिग छात्रों को भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इन तीनों को पिछले साल किशोर न्याय बोर्ड ने बरी कर दिया था।
भाऊवाला स्थित बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे कई छात्र प्रकरण सामने आने के बाद अपने घर लौट गए थे। कुछ ही छात्र बचे थे जिनको किसी दूसरे बोर्डिंग में शिफ्ट किया गया था। उस समय जिन छात्रों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा था उनसे केवल आधे सत्र का शुल्क लिया गया था। दरअसल आधा सत्र उस समय बीत चुका था। इसके बाद भाऊवाला स्थित बोर्डिंग स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी गयी थी।