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उत्तराखंड: अब खुलेंगे सैलून और पार्लर, व्यवासायिक वाहन भी चल सकेंगे, जानिये सब कुछ

नये लॉकडाउन में उत्तराखंड सरकार की ओर से बड़ी राहत प्रदान की गयी हैं। जिसके बाद आम आदमी से लेकर व्यवसायी भी कुछ राहत महसूस कर रहा है। आपको बता दें देशभर में लॉकडाउन 4.0 के शुरुआत 18 मई से हो गयी है जो 31 मई तक जारी रहेगा। पर अब केंद्र सरकार ने इस दौरान राज्यों के हाथ में ज्यादा अधिकार दे दिए हैं। उत्तराखंड में अब इस दौरान क्या-क्या सहूलियत और निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं।

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राज्य में सभी जिले ऑरेंज और ग्रीन जोन में हुए शामिल, हरिद्वार को भी ग्रीन जोन में बदल दिया गया है।
ओरेंज और रेड जोन के अन्दर ही कोरोना संक्रमण के लिए कन्टेन्मेंट जोन और बफर जोन बनाए जा सकते हैं।
ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ सार्वजनिक परिवहन संचालन की अनुमति दे दी गयी है
देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, कोटद्वार, रुड़की, ऋषिकेश सभी शहरों में टैक्सी गाड़ियाँ ऑड-ईवन नंबर की तर्ज पर चल सकेंगी और ड्राईवर के अलावा सिर्फ 2 सवारियों को ही अनुमति होगी।
ऑरेंज और ग्रीन जोन में बार्बर शॉप, स्पा, सैलून और पार्लर खोलने की अनुमति भी दे दी गयी है।
सभी रेस्टोरेंट में सिर्फ कीचन ही खुला रहेगा और खाने की होम डिलवरी ही की जा सकती है। सभी होटल अब भी बंद रहेंगे।
स्कूल और कोचिंग सेंटर बंद ही रहेंगे सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही पढाई कराई जा सकती है।
स्टेडियम और खेल कोम्पलेक्स खोले जा सकते हैं पर दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।
हर प्रकार की दुकान अब सुबह 7 बजे से 4 बजे तक खुली रह सकती हैं। कार्यालयों में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक काम की अनुमति होगी।
सिनेमाहाल, शॉपिंग सेंटर, इंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम को खोलने की अनुमति नहीं है।

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