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15 हजार की स्कूटी का कटा 23 हजार का चालान, मालिक बोला-इतने की तो गाड़ी भी नहीं

नए ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद और जु्र्माना बढ़ने का आदेश लागू होने के बाद दिल्ली निवासी एक शख्स का गुड़गांव में 23 हजार रुपये का चालान कट गया। गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस ने स्कूटी को भी सीज कर लिया है। इस चालान की कॉपी भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है

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दिल्ली की गीता कॉलोनी निवासी दिनेश मदान की मानें तो सोमवार को गुड़गांव किसी काम से गए थे। जिला अदालत कॉम्पलेक्स के सामने उन्होंने हेलमेट उतार दिया। वहां पर खड़े पुलिसकर्मियों ने उनसे गाड़ी के कागजात मांगे। कागजात न होने की स्थिति में पुलिस कर्मियों ने 23 हजार रुपये का चालान कर दिया। दिनेश ने कहा कि उनकी स्कूटी काफी पुरानी हो गई है और इस वजह से उसकी अब कीमत फिलहाल 10-15 हजार के करीब है।

दिनेश के पास न तो स्कूटी की आरसी थी और ना ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण सर्टिफिकेट और ना थर्ड पार्टी बीमा था। पांच नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस ने इतने रुपये का चालान कर दिया। दिनेश ने बताया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने चालान काटने के बाद स्कूटी को सीज कर दिया। अब गाड़ी को कोर्ट से छुड़ाना होगा। इसके लिए पहले थाने में जाकर के केस बनेगा और फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही चालान भरने के अलावा जमानत भी देनी होगी। दिनेश ने कहा यह होने के बाद से वो बहुत परेशान हैं। हालांकि अब वो इस स्कूटी को छुड़ाने के लिए नहीं जाएंगे।

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जानें नए संशोधित नियमों के तहत कितना देना होगा जुर्माना

धाराएं वर्तमान में जुर्माना प्रस्तावित जुर्माना राशि
177 सामान्य 100 रुपये 500 रुपये
नया 177ए सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम 100 रुपये 500 रुपये
178 बिना टिकट सफर 200 रुपये 500 रुपये
179 अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना 500 रुपये 2000 रुपये
180 बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग 1000 रुपये 5000 रुपये
181 बिना लाइसेंस के वाहन चलाना 500 रुपये 5000 रुपये
182 अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग 500 रुपये 10,000 रुपये
182 बी ओवरसाइज वाहन नया 5000 रुपये
183 ओवर स्पीडिंग 400 रुपये एलएमवी के लिए 1000 रुपये, मध्यम श्रेणी के यात्री वाहन के लिए 2000 रुपये।
184 खतरनाक ड्राइविंग 1000 रुपये 5000 रुपये तक
185 नशे में ड्राइविंग 2000 रुपये 10,000 रुपये
189 स्पीडिंग-रेसिंग 500 रुपये 5,000 रुपये
192 ए बिना परमिट का वाहन 5000 रुपये तक 10,000 रुपये तक
193 एग्रीगेटर्स (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन) टैक्सी वालों के लिए नया 25,000 रुपये से1,00,000 रुपये तक
194 ओवरलोडिंग 2000 रुपये और प्रति टन  1000 रुपये अतिरिक्त 20,000 रुपये और प्रति टन  2000 रुपये अतिरिक्त
194 ए यात्रियों की ओवरलोडिंग 1000 रुपये प्रति यात्री
194 बी सीट बेल्ट 100 रुपये 1000 रुपये
194 सी दो पहिया वाहनों पर क्षमता से ज्यादा वजन 100 रुपये 2000 रुपये, तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड
194 डी हेलमेट 100 रुपये 1000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड
194 ई इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस और फायरब्रिगेड को रास्ता न देना नया प्रावधान 10,000 रुपये
196 बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग 1000 रुपये 2000 रुपये
199 नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग नया प्रावधान पेरेंट्स, वाहन के मालिक को दोषी ठहराया जाएगा। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ 3 साल की कैद। नाबालिग पर जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में मामला दर्ज होगा और मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कैंसल होगा।
206 अधिकारियों के पास दस्तावेज जमा कराने का अधिकार नया प्रावधान अंडर सेक्शन 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन
210 बी कानून का पालन कराने वाली अथॉरिटी के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन नया प्रावधान संबंधित धारा के उल्लंघन का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा।

 

एक ट्रैफिक अधिकारी का कहना है कि इससे पब्लिक और पुलिस के बीच झगड़े बढ़ेंगे। अभी लोग मात्र 100 रुपये के चालान के लिए पुलिसकर्मियों से बहस करते हैं। कई बार तो मारपीट पर उतर आते हैं। इतनी ज्यादा राशि के कारण आशंका है ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। चालान से बचने के लिए लोग ट्रैफिक स्टाफ पर गाड़ी तक चढ़ाने से गुरेज नहीं करते।

 


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