कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक 2.0 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। गृह मंत्रालय की ओर से जारी इन गाइडलाइंस में बताया गया है कि अनलॉक 2.0 में क्या कुछ खुलेगा और किन पर रोक बरकरार रहेगी। अनलॉक-2 की अवधि 31 जुलाई तक होगी।
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- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
- ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी, इसे प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
- गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति के अलावा यात्री अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे।
- मेट्रो रेल अभी नहीं चलेगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम , स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे।
- सामाजिक/ राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रम अभी नहीं हो सकेंगे।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी गई है।
- रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन आवश्यक गतिविधियों के लिए छूट रहेगी
अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए होगा। - सभी घरेलू उड़ानें और पैसेंजर ट्रेनों को पहले से ही सीमित तरीके से अनुमति दी गई है, इसलिए उनके संचालन को और अधिक रूप से विस्तार दिया जाएगा।
- कंटेनमेंट जोन से बाहर लगभग सभी गतिविधियों की इजाजत दी गई है, लेकिन स्कूलों के संचालन, कॉलेज, अंतरराष्ट्रीय यात्रा समेत अन्य पर पाबंदी जारी रहेगी।